Friday, August 15, 2025

सरकारी नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने 13 लोगों पर दर्ज की एफआईआर, 8 आरोपी हरियाणा से

अजीत झा, चंडीगढ़ दिनभर: सरकारी नौकरी पाने के लिए दिव्यांग श्रेणी में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कस गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-3 थाने में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 8 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं।यह मामला कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा-2024 से जुड़ा है। आयोग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, चंडीगढ़ के अंडर सेक्रेटरी धीरज कुमार रंजन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।
शिकायत के अनुसार कुछ उम्मीदवारों ने (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम) श्रेणी के तहत परीक्षा में आवेदन किया था और इसके समर्थन में जो दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए, वे जांच में फर्जी पाए गए। ये प्रमाण पत्र हरियाणा के जींद और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों से जारी दिखाए गए थे, लेकिन आरोपी उन जिलों के निवासी नहीं थे।आयोग ने इस आधार पर 28 जनवरी 2025 को छह उम्मीदवारों साहिल, सूरज, विजय कुमार, देवेंद्र मोर, अर्जुन और प्रवीण को तीन वर्षों के लिए डिबार कर दिया।
आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज:
सेक्टर-3 थाना पुलिस ने एफआईआर नंबर 55, दिनांक 25.06.2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 511 (अपराध की कोशिश), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी) और 471 (नकली दस्तावेज का इस्तेमाल) के तहत मामला दर्ज किया है।13 आरोपियों की पहचान साहिल, निशु,चौधरी शिव कुमार, परवीन,सतनाम, विजय कुमार, अर्जुन,देवेंद्र मोर, सुरज, रेनू देवी, सीतू, निरंजन कुमार, इंदरजीत के रूप में हुई|चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों की व्यवस्था किसने और कैसे की। आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है।
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