दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप के मामले में जमानत दे दी है। 28 साल की महिला, जिसने पहले सनोज मिश्रा पर रेप, धमकी और जबरन अबॉर्शन का आरोप लगाया था, उसने अब हलफनामा देकर बताया कि वे दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में थे और सबकुछ आपसी सहमति से हुआ था। महिला ने यह भी कहा कि उसने कुछ लोगों के कहने पर FIR दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि यह मामला झूठी रेप शिकायतों में से एक है, जिससे न केवल किसी व्यक्ति की छवि खराब होती है, बल्कि समाज में अविश्वास का माहौल भी बनता है।
केस का पृष्ठभूमि:
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महिला का आरोप था कि सनोज मिश्रा ने उसके साथ 3 बार जबरन अबॉर्शन करवाया और शादी का झांसा देकर संबंध बनाए।
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FIR के मुताबिक, 18 फरवरी 2025 को मिश्रा ने उसे दिल्ली के एक होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए थे।
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महिला ने यह भी बताया कि मिश्रा पहले से शादीशुदा है और मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता है।
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पुलिस ने मिश्रा को 30 मार्च 2025 को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था।
पीड़िता का बदला बयान: 21 मई को महिला ने कोर्ट को बताया कि:
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वह पिछले 5 सालों से मिश्रा के साथ रिलेशन में थी।
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उस पर कुछ लोगों ने दबाव डाला था, जिससे उसने झूठी FIR दर्ज कराई।
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मिश्रा ने उसके साथ न तो रेप किया और न ही कोई अपराध।
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उसे मिश्रा को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
सनोज मिश्रा और मोनालिसा:
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मिश्रा ने प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के बाद वायरल हुई आदिवासी लड़की मोनालिसा को अपनी फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” में रोल ऑफर किया था।
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फिल्म में मोनालिसा, अनुपम खेर की बेटी का किरदार निभाएंगी।
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मिश्रा का नाम इससे चर्चा में आया।
कोर्ट का फैसला:
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कोर्ट ने कहा कि अब जमानत देने में कोई रुकावट नहीं है।
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मिश्रा को ₹10,000 के निजी मुचलके और इतने ही रुपए के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
अन्य विवाद:
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फिल्म प्रोड्यूसर वसीम रिज़वी ने सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया कि वह पहले भी कई लड़कियों को फंसा चुके हैं।
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मिश्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि रिज़वी ने उनकी पिछली फिल्म की डीलिंग में धोखा दिया था।