मुंबई : ठाणे नगर निगम में कार्यरत एक सहायक को 2016 के रिश्वतखोरी के एक मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने राजेश यशवंत जाधव पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले में शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पानी का नया कनेक्शन लगवाने के लिए जलापूर्ति विभाग से संपर्क किया था। जाधव ने शीघ्र मंजूरी देने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से संपर्क किया।
एसीबी ने जाल बिछाया और जाधव को रिश्वत के तौर पर पांच हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।