Thursday, August 14, 2025

लॉरेंस इंटरव्यू केस में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, SIT पेश कर सकती है अंतिम रिपोर्ट

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में दिए गए इंटरव्यू मामले में आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस सुनवाई में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर सकती है। इससे पहले, पिछले हफ्ते SIT ने हाईकोर्ट में अधूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी थी, जिसे कोर्ट ने पढ़ने के बाद वापस कर दिया था।

यह मामला मार्च 2023 में उस समय चर्चा में आया जब एक निजी चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई का जेल से लिया गया इंटरव्यू टेलीकास्ट किया। इस इंटरव्यू के बाद हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा था कि इस तरह के इंटरव्यू अपराधियों का महिमामंडन कर सकते हैं और समाज, विशेष रूप से युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

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पुलिस की जांच में सामने आया कि यूट्यूब पर यह इंटरव्यू 1.2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था। पंजाब पुलिस ने शुरू में इस इंटरव्यू को राज्य में रिकॉर्ड किए जाने से इनकार किया था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि इंटरव्यू 3 और 4 सितंबर 2022 की मध्यरात्रि को पंजाब पुलिस की खरड़ स्थित क्राइम ब्रांच (CIA) बिल्डिंग में रिकॉर्ड हुआ था। वहीं, दूसरा इंटरव्यू राजस्थान में किया गया था, जिसके बाद इस मामले की एफआईआर राजस्थान पुलिस को सौंप दी गई।

इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया था कि वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल नहीं था। इसके अलावा, उसने 1998 के काले हिरण शिकार मामले को लेकर अभिनेता सलमान खान से बदला लेने की धमकी भी दोहराई थी।

पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, जेलों की सुरक्षा बढ़ी

इस मामले के खुलासे के बाद पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दो डीएसपी समेत सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं, एक डीएसपी को सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया।

इसके बाद, पंजाब सरकार ने जेलों की सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। आठ जेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, एक्स-रे बैगेज स्कैनर और बॉडी-वर्न कैमरे लगाने का काम भी जारी है, जिसे 31 मार्च तक पूरा करने का दावा किया गया है।

छह अन्य जेलों में सीसीटीवी कैमरे 2 मई तक पूरी तरह से सक्रिय कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जेलों की दीवारों पर आयरन नायलॉन जाल लगाया जाए ताकि जेल परिसर में बाहर से अवैध सामग्री फेंकने की घटनाओं को रोका जा सके।

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