पुनीत महाजन, चंडीगढ़ दिनभर: देशभर में ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने के लिए नए मोटर वाहन दंड और जुर्माने लागू किए जाएंगे। इन नए नियमों के तहत कई ट्रैफिक उल्लंघनों पर भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
ड्रंकन ड्राइविंग (नशे में गाड़ी चलाने) पर अब ₹10,000 का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यदि कोई दोबारा यह अपराध करता है तो उसे ₹15,000 का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। हेलमेट न पहनने पर ₹1,000 जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। वहीं, सीट बेल्ट न लगाने पर ₹1,000 जुर्माना लगेगा।
मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने पर अब ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी ₹5,000 तक का दंड होगा। टू-व्हीलर पर तीन सवारी बैठाने पर ₹1,000 का जुर्माना तय किया गया है।
बिना वैध इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर पहली बार ₹2,000 का जुर्माना, 3 महीने तक की जेल और सामाजिक सेवा का दंड दिया जाएगा, जबकि दोबारा उल्लंघन करने पर ₹4,000 का जुर्माना लगेगा। प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर ₹10,000 का दंड और 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ₹5,000 जुर्माना लगेगा, जबकि एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर ₹10,000 का जुर्माना होगा। सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग या तेज गति से वाहन चलाने पर ₹5,000 का दंड तय किया गया है।