Thursday, August 14, 2025

चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू

पुनीत महाजन, चंडीगढ़ दिनभर: चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब 01 अप्रैल 2022 से ‘यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एम्प्लॉइज (कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स, 2022’ के तहत ये कर्मचारी काम करेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इन नियमों को मंजूरी दी है और इसके मुताबिक सभी प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को नए वेतन और भत्तों के नियमों का पालन करना होगा।

नई व्यवस्था के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को दो वेतन विकल्प दिए जाएंगे। वे या तो प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतनमान पर काम कर सकते हैं या फिर अपने मूल विभाग के वेतनमान के साथ प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance) ले सकते हैं। कर्मचारियों को यह विकल्प नियुक्ति के एक महीने के भीतर चुनना होगा और एक बार विकल्प चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।

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प्रतिनियुक्ति भत्ते (Deputation Allowance) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब यह भत्ता कर्मचारी के द्वारा चुने गए वेतन विकल्प पर निर्भर करेगा। अगर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति वाले पद के अनुसार वेतन लेता है, तो उसे उस विभाग के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि अगर वह अपने मूल वेतनमान को जारी रखता है, तो मूल विभाग के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सीमित कर दी गई है। अब कोई भी कर्मचारी अधिकतम 5 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है। अगर किसी पद के लिए विशेष नियम नहीं हैं, तो यह अवधि अधिकतम 7 साल तक हो सकती है। इसके बाद कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा।

प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को ‘फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट’ के आधार पर उनके मूल विभागों में वापस भेजने की योजना बनाएं। यानी जो कर्मचारी पहले प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, उन्हें पहले वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को वापस भेजने से पहले उसके स्थान पर नए कर्मचारी की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा।

चंडीगढ़ प्रशासन के अतिरिक्त सचिव (कार्मिक) ने सभी विभागों को यह नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी विभाग को इन नियमों को लेकर कोई संदेह हो, तो वे भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 28 मार्च 2024 को जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

सरकार के इस फैसले से चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में पारदर्शिता आएगी। इससे भविष्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी और कर्मचारियों को भी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

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