Thursday, August 14, 2025

जेल अधिकारियों की लापरवाही: ट्रायल कोर्ट में आरोपी को पेश करने में विफल

चंडीगढ़ :

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी को बार-बार पेश
करने में जेल अधिकारियों की विफलता पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब
के एडीजीपी (जेल) से इस लापरवाही पर हलफनामा मांगा है। जस्टिस मंजरी नेहरू
कौल ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “जेल अधिकारियों की यह चूक न
केवल याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि न्यायिक
प्रक्रिया को भी कमजोर करती है। यह अदालत कर्तव्य की ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त
नहीं करेगी।”
अदालत ने जेल अधिकारियों को यह याद दिलाया कि आरोपी की पेशी सुनिश्चित करना
वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी है। अदालत ने इस बात पर जोर
दिया कि न्यायिक
प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना और आरोपी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा
करना अनिवार्य है।

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उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को निर्धारित तिथियों पर अदालत में पेश करना जेल
अधिकारियों का अलंघनीय कर्तव्य है, जिसे अनदेखा करना अस्वीकार्य है।
मामले का विवरण

यह मामला एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक आरोपी की जमानत याचिका से जुड़ा है।
आरोप है कि आरोपी के पास से 1200 ग्राम अतिरिक्त हेरोइन बरामद की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में तर्क दिया:

– आरोपी सितंबर 2023 से हिरासत में है।
– मुकदमे की सुनवाई मई 2024 में आरोप तय होने के बाद से अब तक लंबित है।
– जेल अधिकारियों की बार-बार चूक के कारण सुनवाई प्रभावित हो रही है।
– बार-बार पेश न करने से आरोपी का *शीघ्र न्याय का संवैधानिक अधिकार बाधित
हुआ है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने मामले पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा:
“यह अस्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता की लंबी हिरासत के बावजूद मुकदमा जेल
अधिकारियों की लापरवाही के कारण पटरी से उतर गया है।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह चूक न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालती है और इसे
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने मामले को 27 जनवरी 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ
ही, पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) से विस्तृत हलफनामा दाखिल
करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताया जाए:

1. ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए निर्धारित तिथियों पर आरोपी को बार-बार
पेश न करने के कारण।
2. भविष्य में ऐसी चूक न हो, इसके लिए उठाए गए कदम।

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