चंडीगढ़ :
सेक्टर-19 के सरकारी टॉयलेट के पास बिना अनुमति स्टैंड लगाकर कपड़े बेचने
वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी महेश पुत्र रामदास,
निवासी 2037 न्यू इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा, को सार्वजनिक रास्ते पर रुकावट
पैदा करने और बिना लाइसेंस कपड़े बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
शिकायत के अनुसार , *एएसआई अशोक कुमार* और उनके साथी कर्मचारी गश्त पर थे। शाम
करीब 6 बजे सरकारी टॉयलेट के पीछे पालिका बाजार जाने वाले रास्ते पर एक
व्यक्ति लोहे के स्टैंड पर कपड़े लटकाकर बेचता मिला। स्टैंड के कारण राहगीरों
को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम महेश बताया
और कोई लाइसेंस या नगर निगम से अनुमति नहीं दिखा सका।
*26 ऊनी कोट जब्त*
पुलिस ने मौके पर ही स्टैंड पर लटकाए गए 26 ऊनी कोट जब्त कर लिए। सरकारी
फोटोग्राफर से तस्वीरें खिंचवाई गईं और स्टैंड सहित जब्त कपड़ों को पुलिस ने
कब्जे में ले लिया।
पहले भी दी जा चुकी थी चेतावनी
पुलिस के अनुसार, महेश को पहले भी कई बार सार्वजनिक स्थान पर स्टैंड लगाकर
कपड़े बेचने से मना किया गया था। बावजूद इसके, वह दोबारा ऐसा करते हुए पाया
गया।
धारा 285 बीएनएस के तहत मामला दर्ज
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 285 के तहत
मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता एएसआई अशोक कुमार ने थाना सेक्टर-19 में
रिपोर्ट दर्ज कराई।