Friday, November 14, 2025

गोलीबारी मामले में दो आरोपियों को नियमित जमानत मंजूर

चंडीगढ़ दिनभर, अजीत झा: जिला अदालत ने हल्लोमाजरा में 10/11 जुलाई 2025 की रात हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों विनोद और हरदेव सिंह को नियमित जमानत प्रदान कर दी है।

हल्लोमाजरा निवासी शिकायतकर्ता अमित जायसवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 10 और 11 जुलाई की मध्यरात्रि करीब 12:50 बजे उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि दो नकाबपोश युवक हथियार लेकर आए थे और उन पर जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग की। घटना के कुछ घंटे बाद सेक्टर-31 थाना पुलिस ने विनोद और हरदेव सिंह को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान विनोद से पिस्टल और हरदेव से देसी कट्टा बरामद हुआ था।

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जमानत पर सुनवाई

आरोपियों की ओर से दायर जमानत अर्जी में कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अब तक उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता अमित जायसवाल ने अदालत में बयान दिया कि जमानत अर्जी के साथ लगाई गई उनकी शपथपत्र (31 जुलाई 2025) उन्हीं का है और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आरोपी वही लोग नहीं हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था।

अदालत का फैसला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय संधीर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि मामले का ट्रायल लंबा चल सकता है। ऐसे में बिना मेरिट पर कोई राय दिए, आरोपियों को नियमित जमानत दी जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी उचित जमानत राशि और एक जमानती पेश करें। आदेश की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट और मॉडल जेल चंडीगढ़ को भेजी गई है।

बचाव पक्ष की दलील

आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट विजय कुमार ने कहा कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

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