चंडीगढ़ दिनभर, अजीत झा: सीबीआई की विशेष अदालत ने आठ साल पुराने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल राम कुमार को दोषी करार दे दिया है। जिला अदालत बुधवार को उसे सजा सुनाएगी। फिलहाल अदालत का फैसला आते ही राम कुमार को हिरासत में ले लिया गया। अभी तक वह इस मामले में जमानत पर था।गौरतलब है कि मई 2017 में सीबीआई ने उसे 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
शिकायत पर हुई कार्रवाई
सीबीआई ने यह केस सारंगपुर निवासी सत्या तिवारी और उनकी पत्नी अनीता की शिकायत पर दर्ज किया था। अनीता ने बताया था कि पारिवारिक विवाद के चलते 17 फरवरी 2017 को सारंगपुर थाना पुलिस ने उसके पति शिवनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। दो दिन बाद पुलिस ने शिवनाथ को गिरफ्तार भी कर लिया। अनीता का आरोप था कि थाना सारंगपुर के कुछ पुलिसकर्मी उस पर दबाव बना रहे थे और केस खत्म करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। हेड कांस्टेबल राम कुमार ने उससे 10 हजार रुपये लाने को कहा।
ट्रैप में पकड़ा गया था
परेशान होकर अनीता ने सीबीआई को शिकायत दी। इसके बाद सीबीआई ने 23 मई 2017 को ट्रैप लगाया और जैसे ही राम कुमार ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, उसे रंगे हाथों दबोच लिया। अब आठ साल बाद अदालत ने राम कुमार को दोषी करार दिया है और बुधवार को उसे सजा सुनाई जाएगी।







