पंचकूला: हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने “सुरक्षित स्कूल वाहन नीति” के तहत मोरनी ब्लॉक स्थित होली चाइल्ड स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने स्कूल वाहनों की फिटनेस, ड्राइवरों के दस्तावेज, बीमा, लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण, हेल्पलाइन नंबर और एग्जिट गेट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बस नंबर HR 68 A 5461 में लगा स्पीड गवर्नर चालू हालत में न होकर बायपास किया गया था, जिसके चलते उसे मौके पर ही पंचकूला बस स्टैंड पर जब्त कर लिया गया। वहीं आठ अन्य बसों के चालान किए गए, जिनमें सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन उपकरण नियमों के अनुसार नहीं पाए गए।
अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरा लिंक ड्राइवर के पास न होकर स्कूल प्रिंसिपल या ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के पास होना चाहिए और उसकी 3 महीने की रिकॉर्डिंग रखना अनिवार्य है। बसों के एग्जिट गेट पर स्पष्ट रूप से ‘एग्जिट गेट’ लिखा हो, बस पर हेल्पलाइन नंबर 1098 और 112 अंकित हो, तथा सामने की विंडस्क्रीन पर केवल ‘स्कूल बस’ और रूट चार्ट लिखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ड्राइवर ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन न करें।
स्कूल प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि समय-समय पर ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि सभी स्कूल वाहन तय मानकों के अनुसार संचालित हों और बच्चों की यात्रा सुरक्षित बनी रहे।