चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 2019 से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं जैसे प्लास्टिक कैरी बैग्स और नॉन-बुने हुए थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नगर निगम चंडीगढ़ के सहयोग से निरंतर जागरूकता अभियान और निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा सेक्टर 26 की मंडी में अचानक छापेमारी की गई। इस दौरान तीन व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक थैले बेचते हुए पकड़ा गया। उनके पास से लगभग 112 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक थैले बरामद किए गए। संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध चालान जारी किया गया तथा उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है।
जब्त की गई प्लास्टिक सामग्री को सूखा कचरा प्रसंस्करण केंद्र भेजा गया है, जहाँ इसे छांटकर *प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत नष्ट किया जाएगा। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, विक्रय, वितरण, परिवहन या उपयोग करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रशासन का सहयोग करें और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।