अजीत झा, चंडीगढ़ दिनभर: नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत चंडीगढ़ जिला अदालत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के मामले में दोषी पाए गए युवक को छह साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, धनास निवासी 31 वर्षीय शुभम के रूप में हुई है।
यह मामला 5 फरवरी 2019 का है जब थाना सारंगपुर पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखकर घबराकर मुड़ गया और तेज़ी से चलने लगा। संदिग्ध व्यवहार देख पुलिस ने उसे रोका। युवक गिर गया और उठते हुए लिफाफा छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे काबू में ले लिया।
तलाशी लेने पर उसके पास से 20 नशीले व प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। करीब छह साल चले इस मामले में आखिरकार अदालत ने दोष सिद्ध होने पर शुभम को सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को पुलिस और सेहत विभाग की नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
जुर्माना नहीं भरने पर और बढ़ेगी सजा:
अदालत ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि शुभम जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नशे के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख:
पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से प्रतिबंधित दवाइयों और इंजेक्शनों की सप्लाई पर निगरानी बढ़ाई गई है।