चंडीगढ़: चर्चित फर्नीचर मार्केट को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर वहां दुकानदारों को नई दुकानें अलॉट करने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई 23 जुलाई, बुधवार को होगी। गौरतलब है कि सेक्टर-53/54 में स्थित इस फर्नीचर मार्केट में कई सालों से सैकड़ों दुकानदार अस्थायी तौर पर अपना कारोबार चला रहे थे।
जब प्रशासन ने मार्केट को अवैध बताते हुए हटाने के आदेश जारी किए, तब दुकानदारों ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराया और मांग की कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर मार्केट अलॉट की जाए ताकि उनका रोज़गार चलता रहे। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने इस मांग पर कोई फैसला नहीं लिया। इसके चलते फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। एसोसिएशन का कहना है कि एक झटके में पूरी मार्केट को हटाने से सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया
है।
इस बीच प्रशासन ने रविवार को अचानक कार्रवाई करते हुए पूरी फर्नीचर मार्केट को हटा दिया, जिससे दुकानदारों में रोष है। दुकानदारों का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद प्रशासन ने जल्दबाज़ी में मार्केट हटाकर उनके साथ अन्याय किया है। अब इस मामले पर हाईकोर्ट 23 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें यह तय होगा कि दुकानदारों को कोई वैकल्पिक स्थान मिलेगा या नहीं। इस मामले पर शहर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा सवाल बन गया है।