भरत अग्रवाल, चंडीगढ़ दिनभर: सेक्टर 39 में प्रस्तावित नई सब्जी मंडी को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 26 द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं, क्योंकि सेक्टर 39 में सब्जी मंडी की शिफ्टिंग पहले ही काफी समय से विवादों और देरी का शिकार रही है।
क्या है मामला?
प्रशासन ने सेक्टर 39 में नई सब्जी मंडी के लिए 23 शोरूम की अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू की थी। इसका विरोध करते हुए आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन ने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
आढ़तियों की आपत्तियां:
आढ़तियों का कहना है कि उन्हें बिना पर्याप्त व्यवस्था के हटाया जा रहा है और सेक्टर 39 में दी जा रही व्यवस्था व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं प्रशासन का दावा है कि नई मंडी में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और साफ-सफाई सुनिश्चित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनेगा मील का पत्थर:
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 29 जुलाई को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह फैसला तय करेगा कि सब्जी मंडी सेक्टर 26 में बनी रहेगी या सेक्टर 39 में शिफ्ट होगी। व्यापारियों, आढ़तियों और आम लोगों की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह शहर की व्यापारिक संरचना और भविष्य की नीति को भी प्रभावित करेगा।