चंडीगढ़ (अजीत झा): चंडीगढ़ में एक व्यक्ति से उपभोक्ता अदालत में केस दाखिल कराने के नाम पर ₹3.02 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर थाना सेक्टर-19 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर नंबर 43 दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है।
जीरकपुर लोहगढ़ स्थित सावित्री गेट 5 के निवासी गुरविंदर सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आरोपी पंकज चंद गोठिया जो अमरावती एनक्लेव, पंचकूला (हरियाणा) के धालिया ब्लॉक में रहता है उसने खुद को कानूनी सलाहकार बताकर उनके विश्वास को जीता।आरोप है कि पंकज ने गुरविंदर सिंह को भरोसे में लेते हुए कहा कि वह उपभोक्ता अदालत में उनका केस दायर कर देगा और इसके लिए ₹3,02,000 की जरूरत पड़ेगी। पीड़ित ने यह रकम आरोपी को अलग-अलग किस्तों में दी, लेकिन कई महीनों तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। जब गुरविंदर ने जवाब मांगना शुरू किया तो आरोपी टालमटोल करने लगा और बाद में उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया।
कागज़ी कार्रवाई का दिखावा, केस दाखिल ही नहीं किया
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने कुछ नकली दस्तावेज़ और रसीदें भी दिखाई थीं ताकि उसे विश्वास दिलाया जा सके कि केस दर्ज हो चुका है। लेकिन जब गुरविंदर सिंह ने उपभोक्ता अदालत से संपर्क कर वास्तविकता की जांच की, तो सामने आया कि उनके नाम से कोई केस दाखिल ही नहीं किया गया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू
पीड़ित की शिकायत पर थाना सेक्टर-19 की पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और विभिन्न तकनीकी माध्यमों से उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह भी जांच की जा रही है कि क्या आरोपी पहले भी इस तरह की ठगी की वारदातों में शामिल रहा है। यदि हां, तो उस पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।