Thursday, August 14, 2025

सेना और पुलिस की वर्दी, स्टीकर और झंडों की बिक्री पर सख्त नियम लागू

चंडीगढ़: देश में आतंकी हमलों की बढ़ती घटनाओं और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को देखते हुए चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव, आईएएस ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि आतंकी और असामाजिक तत्व सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी, स्टीकर, लोगो और झंडों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

बिना रिकॉर्ड के बिक्री पर रोक

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जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब चंडीगढ़ की सीमा में कोई भी दुकानदार सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बलों से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे वर्दी, स्टीकर, लोगो या झंडा किसी को नहीं बेच सकेगा, जब तक वह खरीदार का रिकॉर्ड और पहचान प्रमाण (ID Proof) नहीं रखता।

60 दिनों तक प्रभावी रहेगा आदेश:

यह आदेश 7 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि से लागू हो गया है और 4 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से सतर्क रहने की अपील:

यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और सभी दुकानदारों व नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें।

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