हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा किया जाएगा। बैठक में भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों को स्वेच्छा से भूमि खरीदने की सुविधा दी जाएगी। इसमें एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन राशि और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी व्यवस्था होगी। साथ ही भूमि मालिक अपनी भूमि आंशिक या पूरी बेच सकेंगे, और सड़क परियोजनाओं में NHAI मॉडल पर विचार किया जाएगा।
बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 और पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को दो वर्ष तक आवास सुविधा और भत्ता मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 साल बाद पुनः पूरी पेंशन बहाल होगी। इसके अलावा, 1 अगस्त 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू होगी, जिससे 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। महिलाओं को आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया और अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मासिक एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।
सरकार ने शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी, जिसमें 6वीं से 12वीं तक 60,000 रुपये, स्नातक के लिए 72,000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों को 96,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के नियमों में बदलाव करते हुए स्टोन और सैंड की रॉयल्टी बढ़ाई गई है और किसानों को मुआवजा प्रक्रिया आसान की गई है। बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जो हरियाणा की “विजन 2047” नीति को साकार करने की दिशा में काम करेगा।