सागर पाहवा, चंडीगढ़ दिनभर: मोहाली जिला अदालत मोहाली में बुधवार को गिरफ्तार किए शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया को विजिलेंस ने कड़ी सुरक्षा में पेश किया। विक्रम मजीठिया को विजिलेंस मोहाली स्कवार्ड-1 टीम ने अमृतसर से गिरफ्तार किया था। मजीठिया को ड्रग मनी व आय से अधिक आमदन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने कोर्ट में मजीठिया का 12 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था लेकिन बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विजिलेंस को सात दिन के पुलिस रिमांड की अनुमति दी है। मजीठिया को अब 2 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इससे पहले वीरवार को अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को दोपहर 12 बजे के करीब मोहाली जिला अदालत में लाया गया था। कोर्ट में पेशी के मद्देनजर जिला अदालत कॉम्पलैक्स को पुलिस छावनी में तबदील कर दिया गया था। पुलिस ने मोहाली अदालत के दोनों गेटों पर बेरीगेट्स किए हुए थे। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोर्ट कॉम्पलैक्स में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था और अदालत के कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड देखकर ही कॉम्पलैक्स के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। इस मौके डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरन सिंह भुल्लर व मोहाली के एसएसपी हरमनजीत सिंह हंस ने खुद सुरक्षा प्रबंधकों का जायजा लिया था। इस दौरान मीडिया को भी कोर्ट कॉम्पलैक्स में जाने की इजाजत नहीं दी गई।
मोहाली अदालत के बाहर जैसे ही बड़ी गिनती में अकाली वर्कर एक साथ इकट्ठे होकर और जब उनको अंदर जाने से रोका गया तो उन्होंने यूथ अकाली अकाली दल के राज्य प्रधान सर्बजीत सिंह झिंजर व अकाली दल हलका मोहाली के इंचार्ज परविंदर सिंह सोहाना की अगुवाई में धरना लगाने की कोशिश की जिस पर पुलिस ने उनको जबरन बसों में भरकर वहां से भेज दिया। उन्हें जीरकपुर थाने में हिरासत में रखा गया। इस दौरान अकाली वर्करों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हिरासत में लिए अकाली समर्थकों को दोपहर ढाई बजे के बाद छोड़ दिया गया।
विजिलेंस टीम ने अकाली नेता मजीठिया को बुधवार सुबह उसकी अमृतसर में ग्रीन एवन्यू स्थित रिहायश से हिरासत में लिया था। वहां से हिरासत में लेने उपरांत मजीठिया को फेज-8 विजिलेंस दफ्तर लाया गया था। मजीठिया के वकीलों को अदालत में याचिका दायर कर एक घंटे की अनुमति मिली थी। इस मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरों के एआईजी स्वर्णदीप सिंह के बयान पर विजिलेंस थाना मोहाली में मजीठिया के खिलाफ पीबी एक्ट 1988 और अमेंडमेंट एक्ट 2018 के सेक्शन 13(1) बी, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।