पंचकूला में 23 जून को लघु सचिवालय सभागार में हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों अनिल लाठर और श्याम शुक्ला की अध्यक्षता में स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में आरटीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। आयोग के सदस्यों ने सभी अधिकारियों को स्कूल वाहनों में सुरक्षित वाहन पॉलिसी के नियमों का सख्ती से पालन करवाने और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के चालान और इम्पाउंड करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरटीओ सचिव हैरतजीत ने बताया कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक जिले में 932 स्कूल बसों की चेकिंग की गई, जिनमें से 48 बसों का चालान कर 4 लाख 30 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। एसडीएम चंद्रकांत कटारिया की टीम ने भी बसों की जांच कर नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सभी स्कूल बसों की फायर सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट, फिटनेस सर्टिफिकेट, महिला केयरटेकर और चालक-परिचालक की जांच सुनिश्चित करने को पत्र जारी करें। हरियाणा रोडवेज को प्रेशर हॉर्न हटवाने के निर्देश दिए गए।
श्याम शुक्ला ने एसीपी पुलिस और आरटीए सचिव को स्कूल बसों की गंभीरता से जांच करने, पांच साल के अनुभव वाले ड्राइवर और तीन से ज्यादा चालान न होने की जांच करने तथा नियम पूरे न करने वाली बसों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने आश्वासन दिया कि जिले में नियम तोड़ने वाली बसों पर लगातार कार्रवाई होगी। आयोग के सदस्य जुलाई और अगस्त में खुद अभियान चलाकर स्कूल बसों की जांच करेंगे।