Thursday, August 14, 2025

स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में 450 किलो मिलावटी पनीर जब्त, नष्ट किया गया

चंडीगढ़ दिनभर: चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव-सह-आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर, स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर-26 में एक पनीर विक्रेता के यहां अचानक छापा मारा। सुबह करीब 7 बजे की गई इस छापेमारी के दौरान हाउस नंबर 714/2 और बाहर खड़े एक पिकअप वाहन से करीब 450 किलोग्राम पनीर बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से और वाहन से पनीर के नमूने लिए और जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे। जांच में सामने आया कि पनीर गुणवत्ता में बेहद खराब और खाने के लिए असुरक्षित था। इसके बाद 450 किलोग्राम जब्त पनीर को नगर निगम के वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में नष्ट कर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग की अपील:

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शहर के सभी नागरिक केवल प्रमाणित दुकानों से ही पनीर खरीदें, जिनके पास एफएसएसएआई लाइसेंस हो। यदि पनीर की गुणवत्ता को लेकर कोई संदेह हो, तो इसकी जानकारी सेक्टर-16, सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के फूड सेफ्टी विभाग को दें या एफएसएसएआई की शिकायत वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance पर शिकायत दर्ज करें।

पनीर बेचने वाले दुकानदारों और होटलों के लिए निर्देश:

सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर सुनिश्चित करें कि वे केवल मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पनीर बेचें। यदि वे डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) बेच रहे हैं, तो इसे साफ-साफ लिखकर डिस्प्ले करें। होटल, रेस्तरां, ढाबे, फूड वेंडिंग यूनिट्स आदि केवल एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पनीर खरीदें। यदि कोई व्यापारी मिलावटी, घटिया या भ्रामक पनीर बेचता या उसका उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दंडित किया जाएगा।

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