पंचकूला के सेक्टर-5 मार्केट में चार युवकों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई 10 जून की शाम को की गई, जब मनसा देवी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने इन चार युवकों को खुलेआम शराब पीते देखा और मौके पर ही हिरासत में ले लिया। सभी आरोपियों को हरियाणा आबकारी अधिनियम की धारा 72(C) के तहत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेतराम (निवासी गांव मेहवा, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश; हाल निवासी सकेतड़ी), राजेश (निवासी सेक्टर-6, मनसा देवी), अजय (निवासी सेक्टर-4, पंचकूला) और अरमान सिंह (निवासी जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश; हाल निवासी सकेतड़ी) के रूप में हुई है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा आबकारी अधिनियम की धारा 72(C) के तहत अपराध है, जिसमें 6 महीने तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
डीसीपी ने चेतावनी दी कि शराब सेवन केवल उन्हीं स्थानों पर मान्य होगा, जहां वैध लाइसेंस प्राप्त है और वह निजी परिसर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग होटल और रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ियों में बैठकर शराब पीते हैं और फिर हुड़दंग मचाते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। ऐसे मामलों में भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।
पुलिस प्रशासन का उद्देश्य पंचकूला को एक सुरक्षित और अनुशासित जिला बनाना है, जहां नागरिक बेखौफ होकर घूम सकें। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी इस तरह की गतिविधियां दिखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।