Thursday, August 14, 2025

चंडीगढ़ के थानों में लगे CCTV कैमरों की जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ की हल्लोमाजरा पुलिस चौकी में नेशनल यूथ अवार्ड विजेता रोहित कुमार के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को आदेश दिए हैं कि वे यह जांच करें कि क्या शहर के सभी थानों और चौकियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और क्या वे ठीक से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने CJM से कहा है कि वह इस जांच की रिपोर्ट आदेश की प्रति मिलने के 8 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट को सौंपें।

यह आदेश रोहित कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने आरोप लगाया कि 15 मार्च को वह दो लड़कियों की मदद के लिए हल्लोमाजरा पुलिस चौकी गए थे। लड़कियां अपने पिता पर शोषण का आरोप लगा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब रोहित और उनके दोस्त गोबिंद ने विरोध किया, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। आरोप है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि रोहित के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया, सिर और चेहरे पर सूजन आई और रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द हुआ।

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इस मामले में शामिल तीन पुलिसकर्मियों को SSP कंवरदीप कौर ने निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जा चुकी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से मांग की कि चौकी की CCTV फुटेज जांच में शामिल की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेशों के अनुसार हर पुलिस थाने में CCTV होना अनिवार्य है, जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करे और जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखी जाए। अब अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को होगी।

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