रायपुररानी, देवेन्द्र सिंह: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में हाल ही में लागू किए गए नए सीड ऐक्ट-2025 को लेकर किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है। इस कड़ी में भारतीय किसान संघ, पंचकूला ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे किसानों के हित में उठाया गया एक मजबूत कदम बताया है। संगठन के जिला महामंत्री आचार्य नितिन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष मोहन लाल गणेशपुर और रायपुररानी अध्यक्ष विनोद चौधरी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बीज और कीटनाशी अधिनियमों में संशोधन के बाद हरियाणा सरकार ने यह नया कानून लागू किया है, जिसमें अब नकली बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर 2 लाख से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
किसान नेताओं ने कहा कि यह नया कानून नकली बीज, कीटनाशक और खाद बेचने वाले बिचौलियों और कंपनियों पर नकेल कसने में मदद करेगा, जिससे किसानों को हर साल होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सकेगा। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि किसी दुकान पर नकली उत्पाद पाए जाते हैं, तो सबसे पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यदि दोषी दुकानदार नहीं है, तो संबंधित कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाए। किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम को लागू करवाने में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की भूमिका अहम रही है। वहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां इस कानून को वापस करवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं, और यदि ऐसा हुआ तो संघ इसका खुलकर विरोध करेगा। बैठक के दौरान संघ के अन्य सदस्यों ने किसानों से प्राकृतिक कृषि को अपनाने और हाइब्रिड बीजों व कीटनाशकों के कम उपयोग की अपील भी की।
यह फैसला किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जहां कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं नकली उत्पादों के कारण फसलों की बर्बादी और आर्थिक हानि से भी किसानों को राहत मिल सकेगी।