Thursday, August 14, 2025

हाईकोर्ट ने DSP गुरशेर की याचिका पर रोक लगाई, लॉरेंस हिरासत मामले में नहीं मिली राहत

पंजाब के बहुचर्चित लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बर्खास्त किए गए डीएसपी गुरशेर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई को 9 अप्रैल 2025 तक स्थगित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिलहाल हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

गुरशेर सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कभी भी उनकी हिरासत में नहीं था। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि न सिर्फ उन्हें नौकरी से निकाले जाने का फैसला गलत है, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस को पहले दिन से ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, बावजूद इसके उन्हें इस मामले में फंसाकर बर्खास्त कर दिया गया।

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DSP समेत 7 पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड

लॉरेंस इंटरव्यू लीक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी। जांच के दौरान SIT ने पाया कि ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही और कोताही बरती गई है। इसके आधार पर 25 अक्टूबर 2024 को पंजाब सरकार ने 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था।

इन सस्पेंड किए गए अफसरों में डीएसपी गुरशेर सिंह (9वीं बटालियन, अमृतसर), डीएसपी समर वनीत, सीआईए खरड़ में तैनात सब-इंस्पेक्टर रीना, एजीटीएफ में तैनात एसआई जगतपाल जंगू और एसआई शगनजीत सिंह, एएसआई मुखत्यार सिंह और हेड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश शामिल थे।

DSP गुरशेर ने लगाई न्याय की गुहार

गुरशेर सिंह ने कोर्ट में कहा कि न तो उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है और न ही उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया और उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इस केस को लेकर उनके और उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।

अब 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो हाईकोर्ट फिलहाल इसमें कोई राहत नहीं दे सकता। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। तब तक गुरशेर सिंह को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है।

यह मामला पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली, हिरासत के प्रोटोकॉल और गैंगस्टर इंटरव्यू लीक जैसे संवेदनशील विषयों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। आने वाले समय में इस केस से जुड़े और भी अहम खुलासे सामने आ सकते हैं।

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