भरत अग्रवाल, चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने सब्जी मंडी आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने सेक्टर 39 स्थित नई सब्जी मंडी में शोरूम प्लॉट्स की ई-ऑक्शन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत
सेक्टर 39 में शोरूम प्लॉट नंबर 1 से 23 तक की ई-ऑक्शन आयोजित की गई थी, जिसके खिलाफ सब्जी मंडी आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई थी। एसोसिएशन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई है और मार्केटिंग बोर्ड को चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
क्या है व्यापारियों की मांग?
सब्जी मंडी आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि मंडी में शोरूम प्लॉट्स को रिजर्व प्राइस पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि छोटे व्यापारियों को भी व्यापार करने का समान अवसर मिल सके। उनका तर्क है कि ऊंची बोली की प्रक्रिया से छोटे कारोबारियों को नुकसान होता है और उनकी आजीविका पर असर पड़ता है।
एसोसिएशन के प्रधान बृजमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों के हित में आया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चंडीगढ़ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगा।
अब मार्केटिंग बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद अदालत अगली सुनवाई में इस मामले पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। तब तक सेक्टर 39 की नई मंडी में शोरूम प्लॉट्स की ई-ऑक्शन पर रोक जारी रहेगी।