Friday, August 15, 2025

हरियाणा में बिना मान्यता वाले स्कूलों के नाम होंगे सार्वजनिक, DEO को 3 दिन में लिस्ट तैयार करने के आदेश

हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अब तक 282 ऐसे स्कूलों की पहचान हो चुकी है, जो बिना सरकारी मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को तीन दिन के भीतर इन स्कूलों की सूची तैयार करने और इसे सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। इस लिस्ट को हिंदी और अंग्रेजी के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने से बच सकें।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्त हुई सरकार

हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि वह इन स्कूलों की सूची तैयार करे और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे।

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हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को अंतिम चेतावनी देते हुए आदेश दिया था कि 26 फरवरी 2024 तक हलफनामा दायर कर यह बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। यदि तय समय तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो राज्य सरकार को 20,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी DEO को पत्र जारी कर कहा है कि वे अपने-अपने जिलों में स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, अनुमति प्राप्त और बिना मान्यता या अनुमति के चल रहे स्कूलों की पूरी रिपोर्ट तैयार करें। राज्य में 282 स्कूलों की पहचान हो चुकी है, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, लेकिन यह संख्या और बढ़ सकती है।

इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि जिन स्कूलों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है या बिना अनुमति के चल रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इन स्कूलों में बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक

बिना मान्यता वाले स्कूलों को लेकर अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि इन स्कूलों की लिस्ट स्थानीय अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि माता-पिता को सही जानकारी मिल सके और वे अपने बच्चों को किसी अवैध स्कूल में न भेजें। इसके बावजूद अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल बंद करने के आदेश, दाखिले पर रोक

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को अब चलने नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी स्कूल में दाखिले से पहले उसकी मान्यता की पुष्टि कर लें। जल्द ही पूरे राज्य में इन स्कूलों की सूची जारी की जाएगी और सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके।

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