खुशी अग्रवाल, चंडीगढ़ दिनभर: चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2025 तक सभी शराब के ठेकों को बंद रखने का फैसला किया है। यह निर्णय नए ठेकों की अलॉटमेंट प्रक्रिया और टेंडरिंग से जुड़े विवादों के कारण लिया गया है। इस दौरान शहर के किसी भी सरकारी या निजी शराब ठेके से शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन का फैसला
चंडीगढ़ में नए शराब ठेकों की अलॉटमेंट प्रक्रिया पर विवाद बढ़ने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने प्रशासन से इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
शराब व्यापारियों और कई शराब कंपनियों ने ठेकों की टेंडरिंग और अलॉटमेंट को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इन आपत्तियों के बाद प्रशासन ने फैसला किया कि जब तक नई अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक सभी ठेके बंद रहेंगे।
97 में से सिर्फ 91 ठेकों को ही अलॉट करने की योजना
जानकारी के मुताबिक, शहर में कुल 97 शराब के ठेके हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने केवल 91 ठेकों को ही अलॉट करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि छह ठेके इस साल बंद रह सकते हैं। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय प्रशासन द्वारा जल्द ही लिया जाएगा।
शराब उपभोक्ताओं को होगी परेशानी
शराब के ठेकों के बंद होने से शराब उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। खासतौर पर होटल, बार और रेस्टोरेंट से शराब खरीदने वाले ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, इस फैसले का असर चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शहर में बड़ी संख्या में लोग यहां के शराब ठेकों से खरीदारी करते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 3 अप्रैल के बाद स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा और नए ठेके शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, प्रशासन इस प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता से बचने के लिए पूरी निगरानी रखेगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति न बने।