चंडीगढ़:
आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ को 17 जनवरी से 26
जनवरी 2025 तक ड्रोन और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए
“नो-फ्लाइंग ज़ोन” घोषित किया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार
यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है।
सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम
26 जनवरी को सेक्टर-17 के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा,
जिसमें वीवीआईपी, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन शामिल होंगे। हाल के
दिनों में ड्रोन के जरिए विस्फोटक उपकरणों से आतंकी हमलों की घटनाओं को ध्यान
में रखते हुए, इस आदेश के तहत पूरे चंडीगढ़ में ड्रोन और यूएवी के उड़ान पर
रोक लगा दी गई है।
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी और सरकारी अनुमति प्राप्त
व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
यह आदेश 17 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि से लागू होगा और 26 जनवरी 2025 तक
प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी
प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।