चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़ :
चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें
शराब पीने के आरोप, चोरी, अवैध शराब रखने और सड़क हादसे के मामले शामिल हैं।
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में तीन गिरफ्तार
पुलिस ने राजू रावत ( निवासी- सिंहड़ा, तहसील- खरड़, जिला- मोहाली) और सुनील
कुमार ( निवासी सेक्टर-34-डी, चंडीगढ़) को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते और
उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। यह घटना तोगन लाइट प्वाइंट और आरसी-1, स्कूल
धना चंडीगढ़ के पास पार्किंग में हुई। इस संबंध में धारा 68-1(B) पंजाब पुलिस
एक्ट 2007 और 510 आईपीसी के तहत थाना सारंगपुर, चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया
गया।
दूसरा मामला:
प्रदीप कुमार (निवासी फेज-2, बीडीसी सेक्टर-26 चंडीगढ़) को भी सार्वजनिक
स्थान पर शराब पीने और उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया।
तीसरे मामला:
पुलिस ने विनोद कुमार ( निवासी गांव- कजहेरी, चंडीगढ़) को गिरफ्तार किया।
उसके पास से 24 आधे देशी शराब की बोतलें बरामद की गई। यह गिरफ्तारी 66 केवी
गांव कजहेरी, चंडीगढ़ के पास हुई। इस संबंध में एफआईआर नंबर 07, धारा 61-1-14
एक्साइज एक्ट के तहत थाना-36, चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया गया।
चौथा मामला :
डॉ. परविंदर सिद्धू (निवासी सेक्टर-18/ए, चंडीगढ़) ने रिपोर्ट किया कि 09
जनवरी 2025 को अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर से चांदी की मूर्तियों, एक सोने की
गिन्नी और लगभग 10,000 रुपये नकद चोरी कर लिए। आरोपी सुनील कुमार उर्फ गोला
(निवासी स्मॉल फ्लैट, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, धना, चंडीगढ़) को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के खिलाफ धारा 305, 331(3) और 317(2) बीएनएस के तहत थाना-19, चंडीगढ़
में मामला दर्ज किया गया।
पांचवा मामला :
10 जनवरी को चंडीगढ़ पुलिस ने टक्साक आर्या (निवासी सेक्टर-44/बी, चंडीगढ़)
को गिरफ्तार किया। टक्साक ने अपनी फॉर्चूनर कार से चंडीगढ़ के सेक्टर-48
स्थित वाइन शॉप के पास साहिल नामक युवक को अपनी कार से टक्कर मार दी। दुर्घटना
में साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया, और बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर
दिया गया। इस संबंध में धारा 281, 125, 106(1) आईपीसी के तहत थाना-49,
चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे
जमानत मिल गई।