चंडीगढ़:
पुलिस ने सेक्टर 19C के सरकारी शौचालय के पास अवैध रूप से कपड़े बेचने के
मामले में महेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई एएसआई अशोक कुमार के
नेतृत्व में की गई, जिन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी बिना किसी
लाइसेंस के सार्वजनिक रास्ते पर स्टैंड लगाकर कपड़े बेच रहा था, जिससे आम जनता
को आने-जाने में बाधा हो रही थी। पुलिस ने मौके पर ही सरकारी फोटोग्राफर को
बुलाकर तस्वीरें खींचवाईं। स्टैंड पर लटके हुए कुल 26 ऊनी कोट पाए गए, जिन्हें
पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया।
एएसआई अशोक कुमार ने शिकायत में बताया कि 9 जनवरी 2025 को वह अपनी टीम के साथ
सेक्टर 19 इलाके में गश्त कर रहे थे। शाम करीब 6 बजे, सरकारी शौचालय के पीछे
पालिका बाजार के रास्ते में एक व्यक्ति को लोहे के स्टैंड पर कपड़े लटकाकर
बेचते हुए पाया गया। इस वजह से रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम महेश, पिता का नाम रामदास, और पता 2037,
न्यू इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा बताया। जब उससे सार्वजनिक स्थान पर कपड़े बेचने
का लाइसेंस या नगर निगम की अनुमति दिखाने को कहा गया, तो वह कोई दस्तावेज
प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस के अनुसार, महेश को पहले भी सार्वजनिक जगह पर स्टैंड लगाकर कपड़े बेचने
के लिए चेतावनी दी जा चुकी थी। लेकिन वह बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
एएसआई अशोक कुमार की शिकायत पर सेक्टर 19 पुलिस थाने में महेश के खिलाफ भारतीय
न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है।