चंडीगढ़ :
मौलीजागरां थाने ने खुर्शिदा की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498ए (दहेज
प्रताड़ना), 304 बी (दहेज हत्या) और दहेज अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला
दर्ज किया है। मामले में आसिफ सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता खुर्शिदा, जो मृतका सीमा की मां हैं, ने आरोप लगाया है कि उनकी
बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।
खुर्शिदा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सीमा की शादी 2018 में
आसिफ, निवासी सैदपुरा, भिलाई, हल्दौर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के साथ हुई
थी। शादी के बाद से ही आसिफ और उसका परिवार सीमा को दहेज के लिए तंग करने लगे।
खुर्शिदा ने बताया कि जब उन्हें सीमा पर हो रहे अत्याचार की जानकारी मिली, तो
उन्होंने कई बार आसिफ और उसके परिवार को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद,
आसिफ और उसके परिवार ने सीमा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जारी
रखा।
खुर्शिदा का आरोप है कि आसिफ और उसके परिवार की दहेज की मांगें पूरी न होने के
कारण उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है।