चंडीगढ़ :
खरड़-रोपड़ हाईवे के पास जमीन बेचने के नाम पर 2.14 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला
सामने आया है। पीड़ित जसपाल सिंह सिद्धू ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में
शिकायत दर्ज करवाई है। जसपाल ने पुलिस को बताया आरोपी संदीप कौर ने उक्त ज़मीन
अपने पिता के नाम ट्रांसफर कर दी और फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। जब
शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी
दी।
जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ संदीप कौर, सरबजीत सिंह, रविंदर कौर और
तेजपाल सिंह के खिलाफ धारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (
विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज
किया।
पुलिस को दी शिकायत में जसपाल सिंह सिद्धू, जो सेक्टर-27 चंडीगढ़ के निवासी हैं,
ने आरोप लगाया कि संदीप कौर, रविंदर कौर, और तेजपाल सिंह ने खुद को 29 कनाल 5
मरले जमीन का मालिक बताकर जमीन बेचने का झांसा दिया। आरोपियों ने बताया कि यह
जमीन खरड़-रोपड़ हाईवे के पास है और जल्द ही इसकी कीमत बढ़ने वाली है। 60 लाख
प्रति एकड़ की दर से सौदा तय किया गया।
पीड़ित ने चेक और नकद के माध्यम से 2.14 करोड़ की राशि दे दी, लेकिन आरोपियों
ने न तो ज़मीन की रजिस्ट्री उनके नाम करवाई और न ही ज़मीन का कब्ज़ा दिया।
ऐसे की धोखाधड़ी
आरोपियों (संदीप कौर, रविंदर कौर और तेजपाल सिंह) ने बताया कि उनके पास 29 कनाल
5 मरले की भूमि है जो किसी भी विवाद से मुक्त है। यह भूमि 60 लाख रुपये प्रति
एकड़ की दर से बेचने की पेशकश की गई थी। शिकायतकर्ता ने 77 लाख रुपये देकर
समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद शिकायतकर्ता ने किस्तों में आरोपियों
को कुल 2 करोड़ 14 लाख 50 हजार रुपये दिए। इस धनराशि के भुगतान के बाद भी
आरोपियों ने न तो भूमि का कब्जा दिया और न ही सेल डीड तैयार की।
आरोपियों ने भूमि को शिकायतकर्ता के नाम करने के बजाय अपने पिता के नाम
ट्रांसफर कर दी और बाद में इसे अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। आरोपियों ने
समझौते में फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायतकर्ता को धोखा दिया। जब शिकायतकर्ता ने
आरोपियों से इस बारे में बातचीत की, तो उन्हें धमकी दी गई कि यदि उन्होंने इस
मामले में शिकायत दर्ज कराई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।