चंडीगढ़ :
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना याचिका वापस लेने
और अपील के दौरान इसे फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले आदेश को गलत करार
दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अपीलीय क्षेत्राधिकार में अनावश्यक
हस्तक्षेप करता है।
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा था कि याचिकाकर्ता के
वकील इस समय याचिका पर जोर नहीं दे रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो इसे फिर से शुरू
किया जा सकता है, जो अवमानना अपील के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अपीलीय न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने यह राय दी थी कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अवमानना
कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके बावजूद, अवमानना पीठ ने यह आदेश पारित किया
था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश का बार-बार आदेश पारित करना न्यायालय की
प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है।
यह मामला तब सामने आया था जब एकल न्यायाधीश के सामने अवमानना याचिका दायर की
गई थी, जिसमें आरोप था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने
याचिकाकर्ता की पेंशन जारी नहीं की।